अनुच्छेद- 124 सर्वाेच्च न्यायालय

थ् 124 के तहत यह उपबन्धित किया गया है कि भारत का एक  उच्चतम न्यायालय होगा। सर्वाेच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश और 25 अन्य न्यायधीश होगें। सर्वोच्च न्यायलय के जज बनने के लिए उच्च न्यायालय में जज के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। 
थ् उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव प्राप्त किया हो। साथ ही वह विधिवेत्ता होना चाहिए। 
थ् इसके लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, और न ही निश्चित कार्यकाल। 
थ् सर्वोच्च न्यायालय का जज 65 वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत हो जाता है। 
थ् सर्वोच्च न्यायालय का जज अपना इस्तीपफा राष्ट्रपति को सौंपता है। 
थ् सर्वोच्च न्यायालय के जज को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जिसके दो आधार हैं- दुव्र्यवहार, अक्षमता। 
थ् मुख्य न्यायधीश के सुझाव के पश्चात ही जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 
थ् सुझाव सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और 4 वरिष्ठ न्यायधीश मिलकर देंगे। 
थ् किन्हीं दो 2 जजों के बीच मतभेद होने पर नियुक्ति प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाएगा।