अनुच्छेद-164 मुख्यमंत्राी 

थ् मुख्यमंत्राी सरकार का मुखिया और राज्यपाल राज्य का मुखिया होता  है। 
थ् मुख्यमंत्राी किसी भी सदन का हो सकता है। 
थ् श्री राजगोपालाचारी ;1952द्ध सबसे पहले मुख्यमंत्राी थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे। 
थ् इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्राी थी, जो राज्य सभा की सदस्या थी। 
थ् मुख्य मंत्राी का यह कर्तव्य है कि वह समय≤ पर मंत्राी परिषद के सभी निर्णयों से गर्वनर को सूचित करे जिसमें प्रशासन से सम्बन्धित सूचनाऐं हो।