अनुच्छेद- 165 महाधिवक्ता   

थ् प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। 
थ् वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तथा ऐसा कोई भी  व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान योग्यता रखता है। 
थ् महाधिवक्ता राज्य के विधान मण्डलों के सदनों में होने वाली कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।