अनुच्छेद -5 भारतीय संविधन लागू होने से पूर्व जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा।
अनुच्छेद - 6 अनु0 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता के प्रावधन हैं।
अनुच्छेद - 7 भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता का प्रावधान है।
अनुच्छेद - 8 भारतीय मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रह रहें हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधन।
अनुच्छेद - 9 यदि भारतीय मूल के व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशों में बस गए तो उनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद - 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधान के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं छीनी जा सकती।
अनुच्छेद - 11 भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन में विध् िबनाने की शक्ति।
नागरिकता से जुड़े प्राविधन