थ् इसके तहत राज्यसभा के गठन का संविधन में उल्लेख किया गया है।
थ् प्रथम राज्य सभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
थ् राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई ।
थ् राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के पश्चात् अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
थ् इतने सदस्यों का प्रत्येक वर्ष निर्वाचन होता है।
थ् राज्यसभा की अध्कितम संख्या 250 है। जिसमें से 238 सदस्य संघ तथा राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हंै। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनु0 80;।द्ध के तहत मनोनीतम किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक कार्य मंे से किसी एक मे निपुणता रखते हैं।
थ् राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया आयरलैण्ड से ली गयी है।
थ् भारतीय संविधन की अनुसूचि-4 में राज्यसभा में सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सीटांे का आबंटन किया गया है।
अनुच्छेद 90 - राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कोई भी सदस्य सभापति को त्यागतत्रा देकर सदस्यता छोड़ सकता है।
थ् राज्य सभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
थ् चण्डीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन / द्वीव, अण्डमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप को जनसंख्या कम होने के कारण राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्योंकि यहंा की जनसंख्या 15 लाख से कम है।
थ् राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिध्यिों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
थ् राज्यसभा में सर्वाध्कि सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है ;31द्ध
थ् मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम्, नागालैण्ड, सिक्कम, गोवा, अरूणाचल प्रदेश ऐसंे राज्य है जहां राज्यसभा की कुल 1 सीट प्रत्येक राज्य में है।
थ् राज्य सभा को मंत्राी परिषद के विरू( अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अध्किार प्राप्त नही है।
अनुच्छेद 249
इस अनु0 के तहत राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान में हिस्सा लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर सकते है। इस प्रकार अनु0 249 के तहत बनाया गया कानून एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।
अनुच्छेद 312
राज्यसभा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को नई अखिल भारतीय सेवायें स्थापित करने का अधिकार दे सकती है।
राज्यसभा अनुच्छेद 80