थ् भारतीय संविधान में संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के एक पृथक रूप से एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है।
थ् यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकता है।
थ् संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
थ् इसका कार्यकाल छः वर्ष का होता है।
थ् यदि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष छः वर्ष के अन्दर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पद से मुक्त हो जाता है।
थ् संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को सम्बोधित पत्रा द्वारा त्यागपत्रा दे सकता है।
थ् राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है।
थ् यदि अध्यक्ष 6 वर्ष के कार्यकाल में 62 वर्ष की आयु पूरी कर ले तो वह पद विमुक्त हो जाता है।
थ् राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों को निलंबित कर सकता है।
संघ लोक सेवा आयोग