INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट से 106 दिन बाद जमानत मिल गई है। ED से जुड़े मामले पर चिदंबरम को यह जमानत मिली। जबकि चिदंबरम को इससे पूर्व सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें चिंदबरम को जमानत देने से मना कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ चिंदबरम को जमानत दी है। जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है जिसमें कोर्ट से पूछे बिना विदेश नहीं जा सकते, जब भी ED बुलाएगी उपस्थित होना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, केस से संबंधित कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, प्रेस कांफ्रेंस नहीं करेंगे आदि।
बता दें कि चिंदबरम पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं जिसके चलते चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे।