देहरादून में चार और होटल क्वारेन्टाइन हेतु अधिग्रहित

कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत संक्रमित चिन्हित व्यक्तियों के चिकित्सक पर्यवेक्षण में क्वारेन्टाइन हेतु  Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897  में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्वत द्वारा जनपद अवस्थित ब्लैसिंग होम कण्डोली, एवलोन रायल कण्डोली, आशियानाग्रान्ट कण्डोली एवं एन.एस.टी.आई देहरादून को अधिग्रहण करने के आदेश दिये हैं।